POCSO अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा, लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना
झारसुगुड़ा: झारसुगुड़ा स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) सह विशेष पॉक्सो अदालत की माननीय न्यायाधीश सुश्री पूजा सारंगी ने आरोपी धुमाल उर्फ कार्तिक भूए को धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास (R.I.) की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इसके साथ ही, अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भी सुनाई है। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
यह पूरा मामला लखनपुर पुलिस थाना केस संख्या 244 (दिनांक 14.08.2026) से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई झारसुगुड़ा पॉक्सो अदालत में सी.टी. केस संख्या 74/2026 के तहत चल रही थी। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (Spl. P.P.) राज कुमार श्रीवास ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एस.डी.सी. (SDC) ने दलीलें पेश कीं। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए माननीय अदालत ने आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।